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Shramadhan

Shramadhan : Eligibility, fayde, online process aur update

Table of Contents

Shramadhan : Eligibility, फायदे , online process और update

Shramadhan क्या है?

झारखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही Shramadhan Yojana  एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पंजीकृत नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना नागरिकों को उनके काम के लिए आवश्यक  वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

Shramadhan Yojana का उदेश्य

सभी राज्य सरकारे अपनी राज्य के लोगों की जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर विभिन्न प्रकार के योजनाओं का संचालन करती रहती है। इसी उदेश्य के साथ झारखण्ड सरकार ने अपने राज्य के लोगों के आर्थिक स्थिती एवं जीवनशैली मे सुधार लाने के लिए श्रमाधान योजना का शुभारंभ किया है।

श्रमाधान योजना के तहत झारखण्ड सरकार पंजीकृत लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी जिसके मदद से लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बना पायेंगे।

✅ श्रमधन कार्ड कैसे बनाएं (How to Apply Shramadhan Card)

  1. 👉 shramadhan.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

  2. 👉 “Construction Worker Registration” पर क्लिक करें।

  3. 👉 ऑनलाइन फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भरें।

  4. 👉 आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  5. 👉 आवेदन सबमिट करने के बाद Acknowledgement Slip प्राप्त करें।

  6. 👉 सत्यापन के बाद आपका Shramadhan Card जारी हो जाएगा।

📄 आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

क्रमांकदस्तावेज़ का नाम
1आधार कार्ड
2पासपोर्ट साइज फोटो
3मोबाइल नंबर
4बैंक पासबुक की प्रति

जाने Shramadhan से जुड़ी सभी योजनाओं के बारे मे एवं उनके फायदे

👉 श्रमिक औजार सहायता योजना | Shramik Auzar Sahayata Yojana Jharkhand

झारखंड श्रमिक औजार सहायता योजना राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों को उनके काम के लिए आवश्यक औजारों (Toolkits) की खरीद में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे श्रमिकों की कार्य क्षमता, आत्मनिर्भरता और जीवन स्तर में सुधार होता है।

यह योजना श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है और यह 100% राज्य प्रायोजित (State Sponsored Scheme) है।

🎯 योजना का उद्देश्य (Objectives of the Scheme)

  • निर्माण श्रमिकों को उनके पेशे से जुड़े औजार खरीदने में वित्तीय सहायता देना।

  • श्रमिकों की कार्यकुशलता, उत्पादकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

  • राज्य के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसरों को मजबूत करना।

👷‍♂️ पात्रता (Eligibility Criteria)

जो भी श्रमिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी —

पात्रता शर्तेंविवरण
राज्य निवासआवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
पंजीकरणआवेदक को Jharkhand Building & Other Construction Workers Welfare Board (JBOCWWB) में पंजीकृत होना आवश्यक है।
आयु सीमान्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक।
लाभ की स्थितिआवेदक ने इससे पहले यह लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।

💰 योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)

  • आर्थिक सहायता: टूलकिट (Tool Kit) खरीदने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

  • आत्मनिर्भरता: श्रमिक अपने औजारों से काम करके खुद की कमाई बढ़ा सकते हैं।

  • कार्य दक्षता में वृद्धि: बेहतर उपकरणों से काम की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है।

  • निःशुल्क लाभ: श्रमिकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता।

🏁 निष्कर्ष (Conclusion)

श्रमिक औजार सहायता योजना झारखंड राज्य के निर्माण श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है। इससे न केवल श्रमिकों को आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि वे अपने कौशल का बेहतर उपयोग कर आत्मनिर्भर बनते हैं।
झारखंड सरकार द्वारा यह कदम राज्य के मजदूर वर्ग के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और “समृद्ध श्रमिक, सशक्त झारखंड” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

👉 साइकिल सहायता योजना

झारखंड सरकार ने श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के माध्यम से श्रमधन पोर्टल (shramadhan.jharkhand.gov.in) पर साइकिल सहायता योजना शुरू की है।
इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, विशेष रूप से महिला श्रमिकों, को कार्यस्थल या स्कूल तक आने-जाने में सुविधा प्रदान करना है।
इस योजना से श्रमिकों की समय की बचत, खर्च में कमी और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

🎯 योजना का उद्देश्य

  • महिला निर्माण श्रमिकों को नि:शुल्क साइकिल उपलब्ध कराना।

  • श्रमिकों को कार्यस्थल तक पहुँचने में सुविधा देना।

  • श्रमिकों के जीवन स्तर और कार्यक्षमता में सुधार करना।

  • राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

👩‍🔧 पात्रता (Eligibility Criteria)

मानदंडविवरण
🪪 पंजीकरणलाभार्थी झारखंड श्रमधन पोर्टल पर पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
🚺 लाभार्थीप्राथमिकता महिला निर्माण श्रमिकों को दी जाएगी।
🔁 पूर्व लाभजिन श्रमिकों को पहले यह साइकिल सहायता मिल चुकी है, वे दोबारा पात्र नहीं होंगे।
📄 दस्तावेज़आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, फोटो आदि आवश्यक दस्तावेज़।

💰 योजना के लाभ (Benefits)

  • पंजीकृत महिला श्रमिकों को नि:शुल्क साइकिल दी जाएगी।

  • इससे श्रमिकों को काम पर जाने में समय और यात्रा खर्च की बचत होगी।

  • आवागमन आसान होगा जिससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी।

  • स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा क्योंकि रोज़ाना पैदल दूरी कम होगी।

👉 झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना

झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए यह मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य 18 से 60 वर्ष की आयु वाले सभी पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करना है, ताकि दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके।

🎯 योजना का उद्देश्य

  • पंजीकृत निर्माण कर्मकारों को दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता देना।

  • श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

  • श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके परिवार को सुरक्षित बनाना।

💰 योजना के तहत मिलने वाले लाभ

स्थिति (Condition)देय अनुदान राशि (Financial Assistance)
⚰️ दुर्घटना में मृत्यु₹5,00,000 /- (रुपये पाँच लाख)
🧑‍🦽 दुर्घटना में पूर्ण अपंगता₹3,00,000 /- (रुपये तीन लाख)
🤕 दुर्घटना में आंशिक अपंगता₹2,00,000 /- (रुपये दो लाख)
⚱️ सामान्य मृत्यु₹1,00,000 /- (रुपये एक लाख)

👩‍🔧 पात्रता (Eligibility Criteria)

मानदंडविवरण
🪪 पंजीकरणलाभार्थी श्रमधन पोर्टल (shramadhan.jharkhand.gov.in) पर पंजीकृत निर्माण कर्मकार होना चाहिए।
🧓 आयु सीमा18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना आवश्यक है।
📄 दस्तावेज़श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र या दुर्घटना प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक आदि आवश्यक दस्तावेज़।
📆 सदस्यता अवधिकर्मकार का पंजीकरण सक्रिय (Valid Registration) होना चाहिए।

💡 निष्कर्ष

झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना 2025 राज्य के श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है।
इस योजना से दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में श्रमिक परिवारों को आर्थिक राहत मिलती है और वे अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं।
यदि आप पंजीकृत निर्माण कर्मकार हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएँ।

👉 मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना झारखंड

झारखंड सरकार द्वारा राज्य के निर्माण कर्मकारों के बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए “मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना” शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को वित्तीय सहायता देना है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।

🎯 योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकें।

👨‍👩‍👧 लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

  • यह योजना केवल पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के दो मेधावी बच्चों के लिए लागू है।

  • लाभ पाने के लिए विद्यार्थी को कक्षा 1 से 5वीं को छोड़कर किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी (45% अंक) से उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए।

💰 वित्तीय सहायता की राशि (Financial Assistance Amount)

क्रमांककक्षा / पाठ्यक्रम का विवरणछात्रवृत्ति राशि (₹)
1कक्षा 1 से 8वीं तक₹5,000/-
2कक्षा 9 से 12वीं, इंटर या समकक्ष पाठ्यक्रम₹10,000/-
3स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर या डिप्लोमा (इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर)₹20,000/-
4इंजीनियरिंग या मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम₹50,000/-

📋 आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें (Eligibility Conditions)

  • आवेदक के माता-पिता झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।

  • छात्र/छात्रा नियमित रूप से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलेज में अध्ययनरत होना चाहिए।

  • छात्रवृत्ति का लाभ प्रति वर्ष एक बार मिलेगा।

  • एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

🧾 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • आवेदक को श्रम एवं रोजगार विभाग, झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना” सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा।

  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:

    • पहचान पत्र

    • पंजीकरण प्रमाण पत्र (कर्मकार बोर्ड)

    • अंकपत्र / प्रमाण पत्र

    • बैंक पासबुक की कॉपी

  • आवेदन सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

🟢 निष्कर्ष (Conclusion)

झारखंड सरकार की यह योजना उन परिवारों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके बच्चे पढ़ाई में मेधावी हैं लेकिन आर्थिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना से ऐसे छात्रों को प्रोत्साहन और सहायता दोनों मिलेगी।

🏥 चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना झारखंड

झारखंड सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत निर्माण कर्मकारों और श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना “चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना” शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे समय पर इलाज करा सकें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें।

🎯 योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता देना है।
झारखंड सरकार का मानना है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी श्रमिक को जीवन रक्षक इलाज से वंचित नहीं होना चाहिए।

👨‍⚕️ लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

  • झारखंड के पंजीकृत निर्माण कर्मकार इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

  • लाभ केवल गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मकारों को ही मिलेगा।

  • किसी एक बीमारी के लिए योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा।

🩺 कवर की जाने वाली प्रमुख बीमारियाँ (List of Critical Diseases Covered)

इस योजना के तहत निम्नलिखित गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं:

क्रमांकबीमारी का नाम
1कैंसर (Cancer)
2हृदय रोग (Cardiac Disease / Heart Surgery)
3गुर्दा रोग (Kidney Disease / Surgery)
4असाध्य मानसिक रोग (Severe Mental Illness)
5एड्स (AIDS)
6टोटल हिप रिप्लेसमेंट (Total Hip Replacement)
7स्पाइनल सर्जरी (Spinal Surgery)
8मेजर वेस्स्कुलर डिजीज (Major Vascular Disease)
9बोन मैरो ट्रांसप्लांट (Bone Marrow Transplant)
10लीवर ट्रांसप्लांट (Liver Transplant)
11हेपाटोमा / एडवांस सिरोसिस ऑफ लीवर
12रेटिनल डिटाचमेंट
13प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी
14रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन
15ईल्स डिजीज
16मैकुलर होल

📋 लाभ एवं शर्तें (Benefits and Conditions)

  • गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मकारों को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद सहायता दी जाएगी।

  • एक बीमारी के लिए केवल एक बार योजना का लाभ मिलेगा।

  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर रोगों की सूची, खर्च की अधिकतम सीमा, और अस्पतालों की सूची में किए गए संशोधन इस योजना में स्वतः लागू होंगे।

  • सहायता राशि रोग के प्रकार और उपचार की जटिलता के अनुसार निर्धारित की जाती है।

📑 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for the Scheme)

  1. आवेदक को अपने जिला श्रम कार्यालय में आवेदन करना होगा।

  2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

    • पंजीकरण प्रमाण पत्र (कर्मकार बोर्ड से)

    • चिकित्सा रिपोर्ट एवं बिल

    • जिला अस्पताल या मान्यता प्राप्त अस्पताल का प्रमाण पत्र

    • बैंक पासबुक की छाया प्रति

  3. आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा जाँच कर अनुमोदन दिया जाएगा।

✅ निष्कर्ष (Conclusion)

चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना झारखंड सरकार की एक सराहनीय पहल है जो श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद करती है।
यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग देती है बल्कि श्रमिक वर्ग को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में भी सहायता करती है।

🤱 मातृत्व प्रसुविधा योजना झारखंड

झारखंड सरकार द्वारा राज्य की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की गई “मातृत्व प्रसुविधा योजना” एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है।
इस योजना का उद्देश्य महिला श्रमिकों को गर्भावस्था और प्रसव (Delivery) के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे स्वस्थ मातृत्व का लाभ उठा सकें और आर्थिक कठिनाइयों से बच सकें।

🎯 योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)

मातृत्व प्रसुविधा योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद आर्थिक सहायता देना है।
इस सहायता राशि से उन्हें अपने स्वास्थ्य, बच्चे की देखभाल और आवश्यक दवाइयों का खर्च उठाने में मदद मिलती है।

लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

  1. यह योजना केवल निबंधित (Registered) महिला निर्माण श्रमिकों के लिए है।

  2. लाभ केवल पहले दो प्रसव (First Two Deliveries) के लिए ही देय है।

💰 योजनांतर्गत लाभ (Benefits Under the Scheme)

क्रमांकविवरणसहायता राशि
1पंजीकृत महिला श्रमिक की प्रथम दो प्रसुतियों हेतु मातृत्व सहायता₹15,000 /- प्रति लाभार्थी

✅ निष्कर्ष (Conclusion)

मातृत्व प्रसुविधा योजना झारखंड महिला श्रमिकों के लिए एक सशक्तिकरण और सुरक्षा की पहल है।
इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिला श्रमिक मातृत्व के समय आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें और उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त सहयोग मिल सके।

✨अंत्येष्टि सहायता योजना झारखंड | Jharkhand Antyeshti Sahayata Yojana

झारखंड सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत निर्माण कर्मकारों और श्रमिकों के परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से “अंत्येष्टि सहायता योजना” शुरू की गई है।
इस योजना के तहत किसी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अंतिम संस्कार (Antyeshti / Funeral) हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।

🎯 योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)

अंत्येष्टि सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि
किसी श्रमिक के निधन के बाद उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार इस योजना के माध्यम से मृतक श्रमिक के परिजनों को आर्थिक सहयोग प्रदान करती है ताकि वे सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर सकें।

👥 लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

  • यह योजना केवल पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के लिए लागू है।

  • पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार / आश्रित को सहायता दी जाती है।

💰 योजनांतर्गत लाभ (Benefits Under the Scheme)

क्रमांकविवरणसहायता राशि
1निबंधित श्रमिक की मृत्यु पर अंतिम संस्कार हेतु सहायता₹10,000 /- (दस हजार रुपये)

📋 मुख्य शर्तें (Important Conditions)

  1. मृतक व्यक्ति का नाम झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।

  2. सहायता राशि मृतक श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य या नामित व्यक्ति को दी जाएगी।

  3. आवेदन के समय मृत्यु प्रमाणपत्र एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

  4. राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

📝 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  1. श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को आवेदन पत्र भरकर जिला श्रम कार्यालय में जमा करना होगा।

  2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

    • मृतक कर्मकार का पंजीकरण प्रमाणपत्र

    • मृत्यु प्रमाणपत्र

    • बैंक पासबुक की छाया प्रति

    • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड आदि)

    • परिवार के मुखिया या नामित व्यक्ति का फोटो

  3. आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत सहायता स्वीकृत की जाएगी।

🏛️ योजना से संबंधित विभाग (Implementing Department)

झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड
📍 श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची

🌐 आधिकारिक वेबसाइट: https://labour.jharkhand.gov.in

✅ निष्कर्ष (Conclusion)

अंत्येष्टि सहायता योजना झारखंड राज्य के श्रमिक वर्ग के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाती है।
इस योजना से सुनिश्चित होता है कि किसी भी गरीब या असहाय श्रमिक के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए धन की कमी न हो और वे अपने प्रियजन का सम्मानपूर्वक संस्कार कर सकें।

✨ विवाह सहायता योजना झारखंड | Jharkhand Vivah Sahayata Yojana

झारखंड सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के सामाजिक उत्थान और परिवारिक सहयोग के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है — “विवाह सहायता योजना”
इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उनके परिवार के बेटी या महिला सदस्य के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें विवाह समारोह में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

🎯 योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को अपनी संतानों या महिला सदस्य के विवाह के समय आर्थिक मदद मिले।
सरकार इस योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है।

लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

  • केवल पंजीकृत निर्माण कर्मकार (Registered Construction Workers) ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

  • लाभ पाने के लिए कर्मकार को लगातार तीन वर्षों तक अंशदान (Contribution) करना आवश्यक है।

  • सहायता केवल दो संतानों या परिवार की महिला सदस्य के विवाह पर दी जाएगी।

💰 योजनांतर्गत लाभ (Benefits Under the Scheme)

क्रमांकविवरणसहायता राशि
1पंजीकृत कर्मकार के दो संतानों / महिला सदस्य के विवाह हेतु सहायता₹30,000 /- प्रति विवाह

📋 मुख्य शर्तें (Important Conditions)

  1. लाभार्थी को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन वर्षों तक लगातार अंशदान किया होना चाहिए।

  2. विवाह झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त वैधानिक प्रक्रिया के तहत संपन्न होना चाहिए।

  3. विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।

  4. सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT माध्यम से भेजी जाएगी।

  5. योजना का लाभ केवल दो संतानों या महिला सदस्य के विवाह पर ही देय है।

📝 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  1. आवेदन फॉर्म जिला श्रम कार्यालय या झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

  2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:

    • कर्मकार पंजीकरण प्रमाणपत्र

    • तीन वर्षों तक के अंशदान का प्रमाण

    • विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate)

    • दूल्हा-दुल्हन का आधार कार्ड / पहचान पत्र

    • बैंक पासबुक की प्रति

    • विवाह फोटो / निमंत्रण पत्र (यदि उपलब्ध हो)

  3. सभी दस्तावेजों को सत्यापन के लिए जिला श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें।

  4. जाँच के उपरांत जिला समिति द्वारा सहायता स्वीकृत की जाएगी।

🏛️ योजना संचालित विभाग (Implementing Department)

झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड
📍 श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची

🌐 आधिकारिक वेबसाइट: https://labour.jharkhand.gov.in

✅ निष्कर्ष (Conclusion)

विवाह सहायता योजना झारखंड राज्य सरकार की एक सराहनीय पहल है जो श्रमिक वर्ग को उनके पारिवारिक जीवन में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
यह योजना न केवल आर्थिक राहत देती है बल्कि सामाजिक समानता और सम्मान का भी संदेश देती है।
इससे श्रमिक परिवार अपने बच्चों के विवाह को गरिमा और ससम्मान के साथ संपन्न कर सकते हैं।

👴 पेंशन योजना झारखंड | Jharkhand Pension Yojana

झारखंड सरकार द्वारा राज्य के निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से “पेंशन योजना” शुरू की गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें।

🎯 योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)

पेंशन योजना झारखंड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो निर्माण कर्मकार अपने कार्यकाल के दौरान वर्षों तक योगदान (Contribution) करते रहे हैं,
उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद भी नियमित मासिक आय (Monthly Pension) मिलती रहे, जिससे उनका जीवन सम्मानपूर्वक चल सके।

लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

  • यह योजना केवल झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के लिए लागू है।

  • लाभार्थी को इस योजना का लाभ पाने के लिए लगातार 30 वर्षों तक अंशदान (Contribution) करना आवश्यक है।

  • पेंशन का लाभ केवल 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही देय होगा।

💰 योजनांतर्गत लाभ (Benefits Under the Scheme)

क्रमांकविवरणसहायता राशि
160 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कर्मकार को मासिक पेंशन₹1,000 /- प्रति माह

📋 मुख्य शर्तें (Important Conditions)

  1. कर्मकार ने बोर्ड में लगातार 30 वर्षों तक अंशदान किया हो।

  2. कर्मकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

  3. पेंशन का भुगतान हर महीने सीधे बैंक खाते में (DBT) किया जाएगा।

  4. यदि पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत अलग से सहायता दी जाएगी।

  5. पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

📝 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  1. इच्छुक लाभार्थी को आवेदन पत्र भरकर जिला श्रम कार्यालय में जमा करना होगा।

  2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:

    • कर्मकार पंजीकरण प्रमाणपत्र

    • 30 वर्षों का अंशदान प्रमाण

    • आयु प्रमाणपत्र / आधार कार्ड

    • बैंक पासबुक की प्रति

    • पासपोर्ट साइज फोटो

  3. आवेदन की जाँच जिला स्तर पर की जाएगी और पात्र होने पर पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

🏛️ योजना संचालित विभाग (Implementing Department)

झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड
📍 श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची

🌐 आधिकारिक वेबसाइट: https://labour.jharkhand.gov.in

✅ निष्कर्ष (Conclusion)

पेंशन योजना झारखंड राज्य के श्रमिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक वृद्धावस्था का प्रतीक है।
यह योजना उन कर्मकारों को सम्मान देती है जिन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष निर्माण कार्य में लगाए हैं।
इस योजना से झारखंड सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी श्रमिक वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाई का सामना न करे और उसे हर महीने नियमित आय मिलती रहे।

♿ निःशक्तता पेंशन योजना झारखंड | Jharkhand Disability Pension Yojana

झारखंड सरकार द्वारा निर्माण क्षेत्र में कार्यरत उन श्रमिकों के लिए जो किसी कारणवश स्थायी रूप से अशक्त (Disabled) हो गए हैं,
“निःशक्तता पेंशन योजना” शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

🎯 योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)

निर्माण कार्य के दौरान या किसी बीमारी/दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो चुके श्रमिकों की मदद के लिए यह योजना चलाई गई है।
इस योजना के तहत पात्र श्रमिक को मासिक पेंशन और एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

  • झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक (Registered Workers)

  • वे श्रमिक जो पक्षाघात (Paralysis), कुष्ठ रोग (Leprosy), यक्ष्मा (Tuberculosis) या दुर्घटना (Accident) के कारण स्थायी रूप से अशक्त (Permanently Disabled) हो गए हों।

💰 योजनांतर्गत लाभ (Benefits Under the Scheme)

क्रमांकविवरणसहायता राशि
1स्थायी रूप से निःशक्त लाभुक को मासिक पेंशन₹1,000/- प्रतिमाह
2निःशक्तता की स्थिति में एकमुश्त अनुग्रह राशि₹10,000/- एकमुश्त भुगतान

📋 मुख्य शर्तें (Important Conditions)

  • लाभुक का बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना आवश्यक है।

  • निःशक्तता स्थायी (Permanent Disability) होनी चाहिए।

  • चिकित्सकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate) आवश्यक है जो सरकारी अस्पताल से जारी हुआ हो।

  • लाभार्थी को मासिक पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाएगी।

  • यदि लाभुक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को अंतिम सहायता अन्य योजना के अंतर्गत दी जा सकती है।

📝 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • इच्छुक श्रमिक को आवेदन पत्र भरकर जिला श्रम कार्यालय (District Labour Office) में जमा करना होगा।

  • आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:

    • श्रमिक पंजीकरण प्रमाणपत्र

    • चिकित्सकीय प्रमाणपत्र (Disability Certificate)

    • आधार कार्ड / पहचान पत्र

    • बैंक पासबुक की प्रति

    • पासपोर्ट साइज फोटो

🏛️ योजना संचालित विभाग (Implementing Department)

झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड
📍 श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची

🌐 आधिकारिक वेबसाइट: https://labour.jharkhand.gov.in

✅ निष्कर्ष (Conclusion)

निःशक्तता पेंशन योजना झारखंड राज्य के उन श्रमिकों के लिए वरदान है जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
यह योजना उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और सुनिश्चित करती है कि उन्हें हर महीने ₹1,000 पेंशन और ₹10,000 एकमुश्त सहायता प्राप्त हो सके।
इससे न केवल उनका जीवन स्तर सुधरता है, बल्कि समाज में उनका सम्मान भी बना रहता है।

👨‍👩‍👧‍👦 परिवार पेंशन योजना झारखंड | Jharkhand Parivar Pension Yojana

झारखंड सरकार द्वारा निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
“परिवार पेंशन योजना” शुरू की गई है।
इस योजना के तहत, यदि किसी पंजीकृत श्रमिक या पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन सहायता प्रदान की जाती है ताकि परिवार आर्थिक संकट में न पड़े।

🎯 योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है जिनके मुख्य श्रमिक सदस्य की मृत्यु हो चुकी है।
सरकार चाहती है कि श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों (Dependents) को नियमित आय का स्रोत मिलता रहे।

👥 लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

  • झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक

  • ऐसे श्रमिक जो नियमित पेंशन प्राप्त कर रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य (पति/पत्नी या आश्रित)

💰 योजनांतर्गत लाभ (Benefits Under the Scheme)

क्रमांकविवरणसहायता राशि
1पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशिपेंशन राशि का 50% या अधिकतम ₹500/- प्रतिमाह

📌 उदाहरण:
यदि कोई श्रमिक ₹1000/- मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा था,
तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार को ₹500/- प्रति माह सहायता दी जाएगी।

📋 मुख्य शर्तें (Important Conditions)

  • मृतक श्रमिक या पेंशनभोगी का बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य है।

  • लाभ परिवार के पति/पत्नी या आश्रित बच्चों को दिया जाएगा।

  • परिवार पेंशन तब तक जारी रहेगी जब तक पात्र सदस्य जीवित है या किसी अन्य आय स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं करता।

  • पेंशन की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

📝 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • लाभ पाने के लिए आवेदन जिला श्रम कार्यालय (District Labour Office) में करना होगा।

  • आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:

    • मृतक श्रमिक का पंजीकरण प्रमाणपत्र

    • मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate)

    • परिवार के आश्रित का पहचान पत्र

    • बैंक पासबुक की प्रति

    • पासपोर्ट साइज फोटो

✅ निष्कर्ष (Conclusion)

परिवार पेंशन योजना झारखंड राज्य के निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच है।
यह योजना सुनिश्चित करती है कि श्रमिक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को हर माह कुछ आय प्राप्त होती रहे।
इस योजना से लाभुक परिवार सम्मानजनक जीवन जी सकेगा और आर्थिक कठिनाइयों से राहत पा सकेगा।

दोस्तो श्रमाधान के अंतर्गत ये सभी योजनाएँ सम्मिलित हैं एवं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास श्रमाधान कार्ड होना अनिवार्य है तभी आप इन योजनाओं का लाभ ले पायेंगे।

ये सभी योजनाएँ झारखण्ड के लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से संचालित किया गया है।

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