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Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana PM SYM

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana PM SYM : Best penseion yojana for everyone

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM):पेंशन योजना, पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

भारत में करोड़ों मज़दूर असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करते हैं। ये वे लोग हैं जो रोज़ाना मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन बुढ़ापे में इनके पास आर्थिक सुरक्षा नहीं होती। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) शुरू की है।

यह योजना असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को बुढ़ापे में न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। यदि कोई मज़दूर 18 से 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है और नियमित योगदान करता है, तो 60 साल की उम्र के बाद उसे ₹3000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana PM SYM: योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • स्वैच्छिक और योगदान आधारित योजना – मज़दूर अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं।

  • पात्रता आयु – 18 से 40 वर्ष।

  • आय सीमा – ₹15,000 या उससे कम मासिक आय वाले लोग।

  • पेंशन राशि – 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3000 प्रतिमाह।

  • परिवारिक पेंशन – मृत्यु के बाद पत्नी/पति को पेंशन का 50%।

  • सरकारी योगदान – जितना योगदान मज़दूर देगा उतना ही सरकार भी देगी।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana PM SYM : पात्रता (Eligibility Criteria)

कौन इस योजना में शामिल हो सकता है?

  • 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग।

  • असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करने वाले।

  • मासिक आय ₹15,000 से कम।

  • वे लोग जो EPFO, ESIC, NPS जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं।

  • आयकर (Income Tax) न देने वाले लोग।

असंगठित क्षेत्र के उदाहरण:

  • घर से काम करने वाले मज़दूर

  • रिक्शा चालक

  • ठेला लगाने वाले

  • दिहाड़ी मज़दूर

  • मोची, नाई, धोबी

  • निर्माण कार्य में लगे मज़दूर

  • बीड़ी बनाने वाले

  • खेतिहर मजदूर

  • चमड़ा व हस्तकरघा उद्योग के मज़दूर

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana PM SYM : कौन इस योजना में शामिल नहीं हो सकता?

  • आयकर देने वाले लोग।

  • सरकारी कर्मचारी या संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग।

  • EPFO, ESIC, NPS के सदस्य।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM) : योजना का लाभ (Benefits of PM-SYM)

  • ₹3000 की गारंटीड पेंशन – उम्र 60 साल पूरी होते ही।

  • जीवनभर पेंशन – जब तक जीवित रहेंगे पेंशन मिलती रहेगी।

  • परिवारिक पेंशन – मृत्यु के बाद पति/पत्नी को ₹1500 मासिक।

  • सुरक्षा – बुढ़ापे में आर्थिक मदद की गारंटी।

  • सरकार का सहयोग – योगदान का आधा हिस्सा सरकार जमा करेगी।

60 साल उम्र पूरा होते ही लाभार्थी के बैंक खातें मे Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana को पेंशन आना शुरू हो जायेगा। इसके लिए लाभार्थी के किसी भी अन्य प्रकार का कोई आवेदन करने की कोई आवश्यकता नही है। 

योगदान (Contribution Details)

योजना में जुड़ने के लिए हर माह एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। यह राशि उम्र के अनुसार तय होती है।

आयु (वर्ष)मासिक योगदान (₹)सरकार का योगदान (₹)कुल योगदान (₹)
185555110
207575150
25100100200
30150150300
35200200400
40250250500

👉 अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) से जुड़ता है, तो उसे हर महीने सिर्फ ₹55 का योगदान करना होगा।

🔹 उसी के बराबर यानी ₹55 सरकार भी जमा करेगी
🔹 यानी हर महीने खाते में कुल ₹110 जमा होंगे
🔹 एक साल में यह रकम बनेगी:

₹110×12=₹1320

➡️ इसमें से ₹660 मज़दूर देगा और ₹660 सरकार देगी

और इसी तरह लगातार 42 साल तक (18 साल से 60 साल तक) योगदान करने के बाद जब वह व्यक्ति 60 साल का होगा तो उसे ₹3000 प्रतिमाह की गारंटीड पेंशन मिलेगी।

इस योजना में मासिक योगदान उम्र के हिसाब से तय है

  • 18 साल की उम्र में जुड़ने पर:

    • मज़दूर देगा ₹55/माह

    • सरकार देगी ₹55/माह

    • कुल होगा ₹110/माह

    • साल का  ₹1320/साल

  • 30 साल की उम्र में जुड़ने पर:

    • मज़दूर देगा ₹105/माह

    • सरकार देगी ₹105/माह

    • कुल होगा ₹210/माह 

    • साल का  ₹2520/साल

  • 40 साल की उम्र में जुड़ने पर:

    • मज़दूर देगा ₹200/माह

    • सरकार देगी ₹200/माह

    • कुल होगा ₹400/माह

    • साल का  ₹4800/साल

📌 यानी जितनी ज्यादा उम्र में जुड़ेंगे, उतना ज्यादा मासिक योगदान करना होगा।

योगदान की अवधि

  • 18 से 40 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने वाले को 60 साल की उम्र तक योगदान देना होगा

  • उदाहरण:

    • अगर कोई 18 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे 42 साल तक योगदान देना होगा।

    • अगर कोई 40 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे 20 साल तक योगदान देना होगा।

योगदान का तरीका (Mode of Contribution)

  • मासिक ऑटो-डेबिट (बैंक खाते से अपने आप)।

  • पहली किस्त कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में नकद देनी होगी।

  • इसके बाद मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक विकल्प उपलब्ध हैं।

नामांकन सुविधा (Nomination Facility)

  • योजना में जुड़ने वाला व्यक्ति किसी एक को नामांकित कर सकता है।

  • सामान्यतः पति/पत्नी को नामांकित किया जाता है।

  • मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति लाभ उठाएगा।

मृत्यु की स्थिति में लाभ (Death Case Benefits)

  • मृत्यु से पहले (60 साल की उम्र से पहले):

    • अगर योगदानकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी/पति योगदान जारी रख सकता है और 60 साल के बाद पेंशन पा सकता है।

    • अगर पत्नी/पति नहीं चाहते तो अब तक का जमा योगदान ब्याज सहित नामांकित व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा।

  • मृत्यु के बाद (पेंशन शुरू होने के बाद):

    • पति/पत्नी को पेंशन का 50% (₹1500 प्रतिमाह) परिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

दस्तावेज़ (Documents Required)

  1. आधार कार्ड

  2. बैंक पासबुक/खाता संख्या

  3. मोबाइल नंबर

  4. स्वयं प्रमाणन फॉर्म (Self-Certified Form)

  5. ऑटो-डेबिट की सहमति

आवेदन प्रक्रिया (Enrollment Process)

  • नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं।

  • आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाएं।

  • फॉर्म भरकर ऑटो-डेबिट की सहमति दें।

  • पहली किस्त नकद जमा करें।

  • बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपको पेंशन कार्ड (Pension Card) मिल जाएगा।

अगर मज़दूर संगठित क्षेत्र में चला जाए तो क्या होगा?

  • अगर कोई मज़दूर असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चला जाता है और EPFO/ESIC में शामिल हो जाता है, तो सरकार का योगदान बंद हो जाएगा।

  • लेकिन वह चाहें तो योजना जारी रख सकते हैं और अपना व सरकार वाला दोनों हिस्सा जमा कर सकते हैं।

  • अगर योजना छोड़ना चाहें तो अब तक का जमा पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाएगा।

शिक्षा की शर्त (Educational Qualification)

इस योजना से जुड़ने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है

  • भारत में 90% से ज्यादा कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।

  • इनके पास पेंशन या सामाजिक सुरक्षा का कोई साधन नहीं होता।

  • बुढ़ापे में ये मज़दूर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं।

  • PM-SYM योजना इन लोगों को आर्थिक सहारा देती है।

अन्य योजनाओं से तुलना

योजना का नामन्यूनतम पेंशनपात्रतायोगदान
PM-SYM₹300018-40 वर्ष, आय < ₹15000उम्र के हिसाब से
Atal Pension Yojana₹1000-₹500018-40 वर्षयोगदान उम्र पर निर्भर
EPFOअलग-अलगसंगठित क्षेत्र के कर्मचारीवेतन का हिस्सा
NPSमार्केट आधारितसभी भारतीयराशि व्यक्ति तय करता है

योजना का महत्व (Importance of PM-SYM)

  • असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा कवच मिलता है।

  • बुढ़ापे में स्थायी आय की गारंटी।

  • सरकार भी बराबरी से योगदान करती है, इसलिए यह डबल फायदेमंद योजना है।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के गरीब मज़दूरों के लिए जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना है। इसमें न सिर्फ मज़दूर बल्कि उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है।

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य असंगठित क्षेत्र में काम करता है और उसकी मासिक आय ₹15,000 से कम है तो उसे यह योजना ज़रूर जॉइन करनी चाहिए।

Grievance Redressal

किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर: 1800 267 6888 (24×7)

❓ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना FAQ

Q1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

👉 यह एक पेंशन योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के मजदूर और कामगार 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर महीने ₹3000 की गारंटीड पेंशन प्राप्त करते हैं।

Q2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

👉 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित मजदूर, जैसे – रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, मजदूर, छोटे किसान, ठेला-पटरी वाले आदि।

Q3. श्रम योगी मानधन योजना में मासिक योगदान कितना देना पड़ता है?

👉 योगदान उम्र के हिसाब से तय है –

  • 18 साल की उम्र में ₹55 प्रति माह

  • 29 साल की उम्र में ₹100 प्रति माह

  • 40 साल की उम्र में ₹200 प्रति माह
    👉 जितना योगदान मजदूर करेगा, उतना ही योगदान सरकार भी देगी।

Q4. योजना में पंजीकरण कैसे करें?

👉 इसके लिए नजदीकी CSC (Common Service Centre) पर जाकर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता लेकर पंजीकरण करना होगा।

Q5. इस योजना में पेंशन कब से मिलती है?

👉 जब सदस्य की आयु 60 वर्ष पूरी हो जाती है, उसके बाद से उसे हर महीने ₹3000 पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।

Q6. अगर योगदान बीच में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा?

👉अगर 10 साल से पहले बंद किया तो जमा राशि ब्याज समेत वापस मिलेगी।

  • अगर 10 साल बाद बंद किया तो सदस्य को बचत राशि पेंशन फंड में ही जुड़ जाएगी।

Q7. योजना में नामांकन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक

  • मोबाइल नंबर

  • आयु प्रमाण पत्र


Q8. क्या इस योजना में सरकारी कर्मचारी या टैक्सपेयर जुड़ सकते हैं?

👉 नहीं, यह योजना केवल असंगठित मजदूरों के लिए है। सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता या EPF/ESIC वाले कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।


Q9. पति-पत्नी दोनों योजना में शामिल हो सकते हैं क्या?

👉 हाँ, पति और पत्नी दोनों पंजीकरण कर सकते हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद दोनों को ₹3000-₹3000 यानी कुल ₹6000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।


Q10. श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है?

👉 इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित मजदूरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना है ताकि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक परेशानी न हो।

📝 आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है

प्रिय पाठक,
हमने इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) से जुड़ी पूरी जानकारी सरल भाषा में देने की कोशिश की है – जैसे कि पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, योगदान राशि, पेंशन प्रक्रिया और FAQs

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